अवकाश यात्रा रियायत (LTC) नियमावली

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (LTC) से संबंधित Swamy's Handbook एवं DoPT के नवीनतम नियमों का विस्तृत संकलन नीचे दिया गया है:

1. पात्रता (Eligibility)

2. मुख्य बिंदु (Salient Points)

3. LTC के प्रकार (Types of LTC)

4. ब्लॉक वर्ष और कैरी-फॉरवर्ड (Grace Period)

यदि कोई कर्मचारी निर्धारित ब्लॉक वर्ष में LTC का उपयोग नहीं कर पाता, तो वह अगले ब्लॉक के पहले वर्ष (ग्रेस पीरियड) में उस पुरानी पात्रता का उपयोग कर सकता है।

5. यात्रा के साधन एवं हवाई यात्रा के कड़े नियम

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER), J&K, लद्दाख और A&N के लिए विशेष छूट

गैर-हकदार कर्मचारी भी निर्धारित रेलहेड तक ट्रेन से और वहां से आगे इन विशेष क्षेत्रों के लिए हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते टिकट 3 अधिकृत एजेंटों से बुक हों।

7. LTC अग्रिम एवं दावों का निपटान (Advance & Claims)

8. अर्जित अवकाश का नगदीकरण (Encashment of EL)

LTC का लाभ उठाते समय एक अवसर पर अधिकतम 10 दिनों की EL का नगदीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते लीव अकाउंट में कम से कम 30 दिनों की EL शेष बचे।

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